राजस्व लिपिक की तहरीर पर दो अधिवक्ताओं के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज


गोण्डा। जिले के कर्नलगंज तहसील में तैनात अनुसूचित जाति के राजस्व लिपिक के साथ दो अधिवक्ताओं व उनके मुंशी द्वारा कार्यालय में पहुंचकर दबंगई दिखाते हुए अभद्रता करने और अश्लील गालियाँ देते हुए जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर उसे बुरी तरह मारने पीटने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व कार्यालय में लगे कंप्यूटर उपकरण को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देने का गंभीर शर्मनाक मामला सामने आया है। पीड़ित लिपिक की तहरीर पर कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने मामले में दो नामजद अधिवक्ताओं व अन्य मुंशी अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 

प्रकरण तहसील कर्नलगंज से जुड़ा है। तहसील में राजस्व लिपिक के पद पर तैनात वैष्णो दत्त ने कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा है कि वह 2 मई 2024 को अपने कार्यालय (नजारत) का कार्य कर रहा था,इसी बीच अधिवक्ता अरविन्द शुक्ल एवं हृदय नारायण मिश्र अपने बेंच पर कार्य कर रहे मुंशियों के साथ कार्यालय (नजारत कक्ष) में सुबह साढ़े दस बजे आये और सरकारी कार्य व निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों (चमार) से संबोधित कर अभद्रता की और माँ बहिन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारा पीटा। 

इसी के साथ ही आफिस में लगे कम्प्यूटर (मानिटर) को भी तोड़ दिया तथा पत्रावली को फाड़ दिया एवं जान से मारने की धमकी दी। इससे पीड़ित बहुत ही डरा व सहमा हुआ है। मामले में तहरीर कोतवाली पुलिस को देकर अभियोग पंजीकृत कराते हुए न्याय दिलाने का निवेदन किया गया था। कोतवाली कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि राजस्व लिपिक वैष्णो दत्त की तहरीर पर अधिवक्ता अरविन्द शुक्ल, हृदय नारायण मिश्र व अज्ञात मुंशी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, विवेचना क्षेत्राधिकारी के द्वारा की जायेगी।

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