खाद्यान्न वितरण के बाद अब कार्डधारकों को देनी होगी वितरण पर्ची


शासन द्वारा कोटेदारों को दिया गया सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश:- सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को रू० 02/- प्रति कि०ग्रा० की दर से गेहूँ व रू० 03/- प्रति कि०ग्रा० की दर से चावल का वितरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी .2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने की स्थिति में सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक उचित दर विक्रेताओं द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लाभार्थी ई-पॉस मशीन से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के पश्चात ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से अवश्य प्राप्त करेगें तथा जनपद के समस्त उचित दर विक्रेता अनिवार्यतः दिनांक 01.01.2023 निःशुल्क एन०एफ०एस०ए० खाद्यान्न वितरण की सूचना उचित दर दुकानों पर अन्दर तथा एक वर्ष हेतु बाहर कम से कम 03 स्थानों पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कराना सुनिश्चित करेगें,ताकि लाभार्थियों में इस संबंध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके।

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