मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पंजीकरण हुए शुरू


पुरवा। विकासखंड सभागार में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को लेकर बीडीओ ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। बीडीओ डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को विकासखंड कार्यालय में एडीओ समाज कल्याण के पास आवेदनपत्र जमा कराना होगा।

एडीओ समाज कल्याण राजेंद्र अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक विवाह पर सरकार 51 हजार रुपये खर्च है। इसमें 35 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाते हैं। 10 हजार के कपड़े, पायल, बर्तन व वस्त्र दिया जाता है। शेष 6 हजार रुपये पंडाल और खाने- पीने में खर्च होता है।

बीडीओ ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के साथ की बैठक

बताया कि योजना के लिए आवेदन करने वाला कन्या का अभिभावक जिले का मूल निवासी होना चाहिए। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 और वर की 21 वर्ष से कम न हो। आवेदक, वर, कन्या का आधारकार्ड और आयु के संबंध में शैक्षिक प्रमाणपत्र लगेगा।

तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय/जाति प्रमाणपत्र, आय दो लाख रुपये सालाना से अधिक न हो। कन्या के स्वयं के नाम से बैंक खाता अनिवार्य है।

विवाह में निराश्रित महिला की पुत्री, स्वयं निराश्रित व तलाकशुदा और दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी पुत्तन लाल पाल भी मौजूद रहे।

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