कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कराये, कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिये बिना, कॉलोनी विकास की अनुमति के बगैर, छोटे-छोटे भूखण्डों को विभाजित करते हुये अवैध कॉलोनी का किया जा रहा है निर्माण
तहसील बिजावर स्थित खसरा नम्बर 812 में प्लाट खरीदने वाले हो जाये सावधान, हो सकती है FIR दर्ज
छतरपुर /कलेक्टर छतरपुर संदीप जी आर ने मोहम्मद सलीम तनय शेख कल्लू खॉ निवासी छतरपुर को अवैध कॉलोनी के निर्माण पर न्यायालय कलेक्टर में 7 फरवरी को उपस्थित होकर जवाब देने के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि मौजा बिजावर तहसील बिजावर स्थित खसरा नम्बर 812 की कृषि भूमि को बिना डायवर्सन कराये तथा कॉलोनाइजर का लाइसेंस लिये बिना और कॉलोनी विकास की अनुमति के बगैर छोटे-छोटे भूखण्डों को विभाजित करते हुये अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(क) 339(ख) एवं कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते नियम 1998 के नियमों का उल्लंघन है। आप अपना जवाब नियम पेशी दिनांक 7 फरवरी को अपराह्न 3 बजे कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।