👉 कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देशः
उन्नाव:- 1अप्रैल 2021 को जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने आदेश देते हुए कहा कि ब्लाक हिलौली के ग्राम बछौरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी द्वारा कोबिड प्रोटोकाल का पालन न करने से ग्राम के 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में सभी प्रत्याशियों को कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने तथा कोबिड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है। सभी प्रत्याशी को घर घर जन सम्पर्क के दौरान मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन , सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इन सावधानियां को बरतने से स्वयं को और दूसरों को सुरक्षित कर सकेंगे।
रवीन्द्र कुमार ने आदेश दिये हैं कि किसी प्रकार के जुलूस इत्यादि नगर मजिस्ट्रेट व संबंधित उप जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किए जाएंगे। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी, सभी के लिए मास्क लगाने तथा सेनीटाइजर की व्यवस्था करेंगे। ऐसे जुलूस/ सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिभाग न करने दिया जाए।सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखना आवश्यक होगा। कोबिड प्रोटोकाल का पालन न करने पर
महामारी अधिनियम 1897 यथासंशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2020 आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
संवाददाता मोहम्मद आलम के साथ यूपी हेड रामशरण कटियार की खास रिपोर्ट।