उन्नाव डीएम के तेवर सख्त आबकारी विभाग को दिए सख्त निर्देशउन्नाव डीएम के तेवर सख्त आबकारी विभाग को दिए सख्त निर्देशउन्नाव डीएम के तेवर सख्त आबकारी विभाग को दिए सख्त निर्देश।

शासन द्वारा मदिरा रखने की सीमा निर्धारितः

किसी भी कीमत पर निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा किसी व्यक्ति को विक्रय न की जाएः।

अवैध शराब की बिक्रि पर पूरी तरह से रोक:

29 मार्च को शराब बिक्री पर लगाई गई रोकः


उन्नाव:- 26 जनवरी 2021 को आगामी होली त्यौहार व पंचायत चुनाव को देखते हुये जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री आन्नद कुलकर्णी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक की गयी।


बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुये कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अनुज्ञापित परिसर से किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा, बिना क्यू0आर0 कोड के मदिरा का विक्रय न होने पाये। दुकानों पर निर्धारित मानक के अनुरूप समस्त साइन बोर्ड लगे होना सुनिश्चित करें। मदिरा विक्रय करते वक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कही कोई व्यक्ति बार-बार खरीद कर मदिरा संचित तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा हो तो इसकी गोपनीय सूचना उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि दुकान के आस-पास के क्षेत्रों से अवैध मदिरा विक्रय की सूचना एकत्रित कर सम्बन्धित को अवश्य उपलब्घ करायें। किसी भी दशा में अवैध मदिरा नहीं बिकनी चाहिए।


जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है ऐसे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि दुकान पर कोविड के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। दुकान पर सेनेटाइजर, ग्लव्स, मास्क उपलब्ध हो तथा सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुए दुकानों के बाहर गोले बनाये जाए। शासन द्वारा मदिरा रखने की सीमा निर्धारित की गयी है। पूर्व में निर्धारित सीमा को कम करते हुए देशी मदिरा के मामले में सभी तीव्रता की अलग-अलग 01 ली0 व विदेशी मदिरा मामले में 1.5 ली0 व बीयर में 06 ली0 निर्धारित की गई है। किसी भी कीमत पर इससे अधिक मदिरा किसी व्यक्ति को विक्रय न की जाए।

जिलाधिकारी रोष व्यक्त करते हुये कहा कि लाइसेंसी दुकान के बाहर अवैध रूप से किसी भी स्थिति में मदिरा की बिक्री न हो। यह सुनिश्चित कर लें कि लाइसेंसी दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान से मदिरा की बिक्री न होने पाये। उन्होंने कहा कि शराब बिक्री पर 29 मार्च को पूरी तरह से रोक लगायी गयी है कहीं से अगर शराब बिक्री की शिकायत मिलती है तो आबकारी निरीक्षक व लाइसन्स धारक/सेल्समैन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी आबकारी निरीक्षक व सिपाहियों को निर्देशित करते हुये कहा कि यह सुनिश्चि कर लें की 29 मार्च को किसी भी दशा में शराब की बिक्री न होने पाये। कहीं भी अगर शराब की बिक्री हो रही है तो उसकी सूचना तत्काल दें। इसमें किसी भी तरह की अनियमता बर्दाशत नहीं की जायेगी, अन्य जनपदों में जहरीली शराब पीने से दर्दनाक घटनाये घटी हैं, जनपद में ऐसी घटनाये न घटित होने पाये। उन्होंने कहा कि अवैध शराब विक्रय पर संगीन धाराओं के तहत सम्ब्न्धित कर्मी के खिलाफ तथ्यात्मक कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ के लिये लोगों की जान के साथ खेलता है, जो की बहुत ही गलत है।

पुलिस अधिक्षक आनन्द कुलकर्णी ने कहा कि देशी मदिरा दुकान पर उपभोग हो चुके खाली पौवों को प्रत्येक दशा में एकत्रित कर उन्हें विनष्ट करा दें किसी भी दशा में ऐसे खाली पौवे का दुरूपयोग न होने पाये यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए। ऐसा संज्ञान में आया है कि अवैध मदिरा का व्यवसाय करने वाले ऐसे खाली पौवें कबाड़ियों से खरीद कर उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में यह अत्यन्त ही महात्वपूर्ण हो जाता है कि दुकान पर एकत्रित ऐसे उपभोग किये खाली पौवों को काट कर/छिद्र कर विनष्ट कर दिया जाए। दुकानों पर खाली हुए गत्तों को मोटी लाल पेन से प्रत्येक साइड में क्रास का चिन्ह बनाकर अनुपयोगी बना दिया जाए।बैठक में आबकारी अधिकारी  के0 के0 शुक्ला सहित सभी सम्बन्धित उपस्थित थे।

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