जिला सहकारिता अधिकारी ने कहा बकायेदार नहीं लड सकेगें पंचायत चुनावः
उन्नाव 18 फरवरी 2021 को सहायक आयुक्त एवं सहायक निंबन्धक, सहकारिता, उन्नाव विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग के उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 उन्नाव, जिला सहकारी बैंक लि0 उन्नाव एवं सहकारी समितियों के कर्जदार पंचायती चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं कर सकेेगें। अगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार रहना है, तो सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंक लि0 उन्नाव तथा उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के जनपद उन्नाव में अवस्थित पांच शाखाओं से लिये गये ऋण को पहले चुकता करना होगा।
विजय प्रकाश वर्मा, सहायक आयुक्त एवं सहायक निंबन्धक, सहकारिता उन्नाव ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव सहकारिता, उ0 प्र0 शासन लखनऊ द्वारा वीडियों कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है, कि पंचायत के निर्वाचन में सभी उम्मीदावारों को वित्तीय संस्थान का बकायादार नहीं होना चाहिये। ऐसी स्थिति में जिला सहकारी बैंक लि 0 द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को वितरित किये जाने वाले अल्पकालीन ऋण तथा उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि 0 उन्नाव द्वारा व्यक्तियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणांे के चुकता न होने पर अथवा बकायेदार रहने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति पंचायत निर्वाचन में वैध उम्मीदवार नहीं रह सकता।
उक्त की सूचना देते हुये सहायक आयुक्त एवं सहायक निंबन्धक, सहकारिता, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया है कि सहकारिता विभाग में अभियान के रूप में बकायेदारों के सहकारी देयों की वसूली की जा रही है। पंचायत निर्वाचन लड़ने वाले इच्छुक व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है, कि वह सहकारी समित का बकाया तत्काल जमा करने के बाद रसीद प्रस्तुत करनी होगी इसके बाद वह अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
संवाददाता शकील अहमद के साथ यूपी हेड रामशरण कटियार की रिपोर्ट