इलाहाबाद:- कोरोना को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोरोना प्रोटोकाल नियम लागू करने के लिए हाईकोर्ट ने सख्ती का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मास्क पहनने के नियम को शतप्रतिशत लागू करने के लिए हर सड़क व गली में पुलिस की सर्विलांस करने तथा मास्क न पहनने वालों को रोककर मास्क के बाध्य करने का निर्देश दिया है
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो न माने या उलझ जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था पहले प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में अमल में लाई जाए और फिर इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाए। प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाए कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रत्येक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही संक्रमण रोकने के लिए फॉगिंग व सेनेटाइजेशन जारी रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड एवं पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है।