जिम और योग सेंटर आज से खुलेंगे , डीएम वाराणसी ने जारी की गाइडलाइन

वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा ने आज से जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। डीएम ने साफ कहा है कि जिम या योग सेंटर में स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। डीएम द्वारा जारी नई गाइडलाइन में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। पुराने नियमों को दोहराया गया है, सिर्फ जिम खोले जाने की अनुमति नई बात है। जिम शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।


पिछले 5 महीनों से बंद पड़े जिम और योग सेंटर संचालकों के लिए यह राहत देने वाली खबर है। लॉकडाउन से पहले जिम और योग सेंटर एक इंडस्ट्री के रूप में तेजी से उभर रहे थे।


लोगों की अपनी सेहत के प्रति जागरूकता ने जहां मोदी सरकार के फिट इंडिया अभियान को बल मिल रहा था, वहीं बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे थे। लेकिन कोरोना काल में यह इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो गई।


17 अगस्त से जिम और योग सेंटर फिर से खुलने जा रहे हैं। इन जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। गाइड लाइन इस तरह हैं-


कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले योग और जिम खोलने की इजाजत होगी.

जिम या योगा सेंटर के एंट्री प्वाइंट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी.

केवल एसिम्टोमैटिक (किसी भी प्रकार का लक्षण ना दिखना) व्यक्ति को ही एंट्री.

जिम या योग सेंटर में फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है.

जिम या योग सेंटर आने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी.

जिम या योग सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचने की जानकारी वाले पोस्टर लगे होने चाहिए.

इन जगहों पर ऑडियो-वीडियो के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जानी चाहिए.

एक्सरसाइज या योग करते समय लोगों में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.

उचित दूरी और कम भीड़ बनाने के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट में लोग बुलाना चाहिए.

लोगों के आने और जाने की सारी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए.

योग सेंटर में जूते या चप्पल सेंटर के बाहर ही उताकर अंदर एंट्री दी जाएगी.

जिम में एयर कंडीशनर का तापमान 23-30 डिग्री के बीच रहना चाहिए.

जिम या योग सेंटर में सोना, स्टीम बाथ या स्पा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कोविड बचाव के मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानें पहले की तरह सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। यह आदेश 31 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।


हॉटस्पॉट व कंटेन्मेंट जोन में सभी दुकानें व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिले में सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक खोली जाएंगी तथा शासन के आदेशानुसार  शनिवार व रविवार को ही रहेगी साप्ताहिक बंदी।




संवाददाता:- रवि कौशिक

 वाराणसी

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