नई दिल्ली:-सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग ठुकरा दी है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दोनों फंड अलग-अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा के दौरान राहत के लिए नई योजना बनाने की मांग पर कहा कि नवम्बर, 2018 में बनी योजना पर्याप्त है।
अलग से योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने पिछले 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने यह याचिका दायर की थी। प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना संविधान के साथ धोखा है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाए जो कोरोना के वर्तमान संकट से निपटने में कारगर हो। इस योजना में न्यूनतम राहत तय की जाए। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाए।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की है। प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ़ अभी तक तथ्यों के साथ एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई।रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को तोड़ने की कोशिश की है।जब लॉकडाउन लगाया गया तब राहुल गांधी ल ने कहा कि लॉकडाउन से क्या होगा? जबकि हकीकत ये है कि राहुल गांधी की बात उनकी राजस्थान और पंजाब सरकार भी नहीं सुनती थी वहां लॉकडाउन पहले की कर दिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने लंबी बहस के बाद इस मांग को ठुकराकर याचिका खारिज कर दी।
संवाददाता:- रवि कौशिक
वाराणसी