UP 69,000 Shikshak bharti: शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार गुरुवार को अपना पक्ष रखेगी। अदालत यूपी सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यूपी सरकार ने याचिका दाखिल कर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिस आदेश में अदालत ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा दी थी।

यह है विवाद
शिक्षामित्रों का कहना है कि जो भी योग्य शिक्षामित्र 45/40 से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उन्हे भारांक देकर नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार ने 2019 की परीक्षा में कट आफ अंक बढ़कर 65/60 कर दिए जिससे 32,629 शिक्षामित्र उम्मीदवार बाहर हो गए। हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी तो वे सुप्रीम कोर्ट आ गए। दरसअल भारांक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी जब प्रदेश में लाखों शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति को अवैध मानकर निरस्त किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में होने वाली भर्ती में इन शिक्षामित्रों के अनुभव को देखते हुए सरकार अतिरिक्त भरांक देने पर विचार कर सकती है। मामले की सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।

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