वाराणसी जिलाधिकारी ने जारी की नयी गाइडलाइन्‍स, फि‍र से लागू हुई कड़ाई, पान-गुटखा बंद, सभी धार्मि‍क स्‍थल बंद

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार की शाम सख्त आदेश जारी किये हैं। जिलाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा जारी करते हुए 35 संशोधित आदेश जारी किये हैं। इस आदेशनुसार आगामी 31 जुलाई तक निम्न नियम लागू रहेंगे।वाराणसी। जनपद में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना पॉज़िटिव केस में इज़ाफ़ा दर्ज किया जा रहा है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा 144 के अंतर्गत बुधवार को सख्त निषेद्याज्ञा जारी की हैं। इस निषेधाज्ञा में सभी कोचिंग सेंटरों, पार्कों, खेल मैदानों को पुनः बंद कर दिया गया है साथ ही पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके अलावा यदि कोई भी सड़क पर टहलते वक्‍त पकड़े जाने पर घर से बाहर नि‍कलने का ठोस कारण नहीं बता पाया तो उसे होम या सरकारी 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जा सकता है।

1: किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

2 : सीनियर एवं जूनियर व सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। अततः किसी भी विद्यार्थी के बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध रहेगा। इसके साथ ही खुले में खेलना मार्किट एवं मार्गों में घूमना आदि भी प्रतिबंधित भी रहेगा।

3 : 10 वर्ष की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी/ तात्कालिक आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकले तो उनके माता पिता/ अभिवावक के साथ कार्रवाई की जायेगी।

4 : बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों से पुलिस अथवा प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जाएगी तो घर से बाहर निकलने का पर्याप्त आधार/ साक्ष्य स्पष्ट करना होगा, जो वयक्ति इसका उल्लंघन करेगा उन्हें न्यूनतम 7 दिन और अनिवार्य क्वारंटाइन किया जाएगा। यह क्वारंटाइन होम के अलावा सरकारी भी हो सकता।

5 : 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और दस वर्ष बच्चे सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमे स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकला ज़रूरी हो का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।

6 : केवल आवश्यक गतिविधियों व ट्रांसपोर्ट वाहनों कपो छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक कसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन निषिद्ध रहेगा।

7 : जनपद के हॉटस्पॉट/ कन्टेनमेंट ज़ोन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया सहिंता अंतर्गत आदेश संख्या 1671/जेए 2020 दिनांक 31 मई 2020 में दिए गए प्रतिबन्ध लागू रहेंगे।

8 : समस्त सिनेमा हाल, जिम, तरन–ताल, मनोरंजन–पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार, एसेम्ब्ली हाल, शॉपिंग माल, होटल, रेस्टुरेंट, स्पा और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।

9 : बरात घर, मैरेज हाल, बैंक्वेट हाल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह व अन्य प्रयोग के लिए बंद किये जाते हैं व इनका खोला जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।

10 : समस्त धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद किये जाते हैं। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।

11 : समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी।

12 : जनपद में पिछले दि‍नों अचानक से कोरोना के केस बढे हैं और थूकने की वजह से इसका संक्रमण बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा थूकने से कोरोना के बढ़ने का मुख्य कारण पान मसाला और गुटखा को बताया गया है। इसलिए बढ़ते हुए संक्रमण की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकार के पान मसाला/गुटखा की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही सार्वजानिक स्थल पर द्वारा गुटखा/ पान मसाला के सेवन को भी प्रतिबंधित किया जाता है।

13 : जनपद वाराणसी में सड़क के दोनों और की दूकान, मार्किट, मार्किट काम्प्लेक्स व कतारबद्ध दुकानों एवं निजी कार्यालयों के खोले जाने के दिन एक–एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकाने व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकाने व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार) निर्धारित करते हुए साप्ताहिक बंदी का दिन रविवार को घोषित किया जाता है।


संवाददाता :- रवि कौशिक
वाराणसी

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