जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में लागू धारा 144 में आंशिक संशोधन करते हुए दवा की दुकान, रेस्टोरेंट्स, क्रीम पार्लर तथा नाई एवं सैलून की दुकानों के लिए नई व्यवस्था लागू किया

वाराणसी:- जिन नाविकों द्वारा नगर निगम, वाराणसी में नाव संचालन हेतु अपना विवरण बेब लिंक पर भर दिया गया है, ऐसे सभी नाव संचालको को नाव संचालन हेतु अनुमन्य किया गया

रेस्टोरेंट व आइसक्रम पार्लर जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें ) स्थित हैं, सप्ताह के सभी 06 दिन सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेगी

नाई/सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं सप्ताह के सभी 07 दिन प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेगी

दवा की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें) स्थित हैं को प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी


      जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने आदेश अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित किया है कि जनपद वाराणसी में नदी में नाविकों को नाव संचालन के सम्बन्ध में जिन-जिन नाविकों द्वारा नगर निगम, वाराणसी में नाव संचालन हेतु अपना विवरण बेब लिंक पर भर दिया गया है, ऐसे सभी नाव संचालको को नाव संचालन हेतु अनुमन्य किया जाता है। जनपद में स्थित सभी रेस्टोरेंट व आइसक्रम पार्लर जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें ) स्थित हैं, को सप्ताह के सभी 06 दिन यथा- सोमवार से शनिवार तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।जनपद में स्थित नाई/सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं, को सप्ताह के सभी 07 दिन
प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। जनपद में स्थित सभी दवाइयों की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ (दायें व बायें) स्थित हैं को प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगी।

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