दिनांक : 03-06-2020 को सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा - उन्नाव के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा सम्माननीय रामनाथ कोविन्द जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को ज्ञापन भेजा। जिसमे पदाधिकारियों ने प्राचीन नगरी साकेत (अयोध्या) में चल रहे समतलीकरण के दौरान निकल रहे पुरातात्विक धरोहरों एवं स्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित कर सरकारी संरक्षण में लेने की बात रखी।
क्योंकि पुरातात्विक धरोहरों एवं उन स्थलों के बनावट में छेड़छाड़ , तोड़फोड़ , किसी प्रकार का बदलाव व विकृत करना पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है । इसके बावजूद भी सरकार द्वारा वहां मिल रहे ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करते हुए , समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार तथा भारतीय पुरातत्व विभाग को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए , परन्तु ऐसा न होने एवं सरकार द्वारा मनमानी ढंग से धरोहरों को नष्ट करने एवं मनमानी तरीके से परिभाषित किये जाने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा जन आन्दोलन होने की सम्भावना है ।
ज्ञापन देने के समय मुख्यरूप से उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मा० बीरेंद्र मौर्य जी, जिलाध्यक्ष हरीश प्रियदर्शी जी, महासचिव एडवोकेट दीपक कुशवाहा जी व शाक्य वैभव मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
क्योंकि पुरातात्विक धरोहरों एवं उन स्थलों के बनावट में छेड़छाड़ , तोड़फोड़ , किसी प्रकार का बदलाव व विकृत करना पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है । इसके बावजूद भी सरकार द्वारा वहां मिल रहे ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करते हुए , समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है । भारत सरकार तथा भारतीय पुरातत्व विभाग को तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए , परन्तु ऐसा न होने एवं सरकार द्वारा मनमानी ढंग से धरोहरों को नष्ट करने एवं मनमानी तरीके से परिभाषित किये जाने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है तथा जन आन्दोलन होने की सम्भावना है ।
ज्ञापन देने के समय मुख्यरूप से उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मा० बीरेंद्र मौर्य जी, जिलाध्यक्ष हरीश प्रियदर्शी जी, महासचिव एडवोकेट दीपक कुशवाहा जी व शाक्य वैभव मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे।