अब दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार रखना भी गैर कानूनी जानिए बदलते कानून

लखनऊ :- लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार अब कोई नहीं रख सकता। किसी के पास यदि तीसरा हथियार हैं तो उसे सरेंडर करना होगा। हथियार सरेंडर करने की आखिरी तारीख 13 दिसम्बर, 2020 होगी। अभी तक तीन हथियार रखने की इजाजत थी, जिसे नए कानून के तहत दो हथियारों तक सीमित कर दिया गया है।


केन्द्र सरकार ने बनाया  पोर्टल:-

देशभर में जारी लाइसेंसी हथियारों का रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया है। प्रत्येक जिले से जारी लाइसेंस और उसपर खरीदे गए हथियार का डाटाबेस तैयार करने का काम चल रहा है। बचे हुए हथियार के लाइसेंस की विशिष्ट पहचान नम्बर (यूआईएन) जारी करने की आखिरी तारीख 29 जून 2020 तय की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा तय डेडलाइन को देखते हुए गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है।
इसके मुताबिक बचे हुए लाइसेंस की विशिष्ट पहचान नम्बर जारी करने का काम समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा गया है।
डाटाबेस में होगा सबकुछ
डाटाबेस तैयार होने के बाद हर लाइसेंसी हथियार का रिकार्ड सरकार के पास मौजूद होगा। हर लाइसेंस का अपना विशिष्ट नम्बर होगा। इसके जरिए सरकार जान पाएगी कि किसके पास कितने और कौन से हथियार हैं। आयुध (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत एक विशिष्ट पहचान नम्बर पर दो से ज्यादा हथियार नहीं रखे जा सकते हैं। इससे पहले 2016 में नियम में बदलाव किया गया था। तब हथियारों की संख्या एक यूआईएन पर तीन तक सीमित कर दी गई थी। अब तीन की जगह दो हथियार ही रखे जा सकते हैं। यदि किसी के पास तीसरा हथियार हैं तो उसे 12 दिसम्बर 2020 तक इसे हर हाल में सरेंडर करना होगा।

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