इलाहाबाद उच्य न्यायालय में 69000 हज़ार शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों की तरफ से याचिका योजित

69000 शिक्षक भर्ती मे अनुदेशको को शिक्षा मित्रो के बराबर भरान्क 2.5%  प्रति वर्ष ना दिये जाने के खिलाफ उच्य न्यायालय मे अनुदेशको की तरफ से याचिका योजित की गयी है, याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता श्री उदय नारायण खरे, बासुदेव निषाद व गोपाल जी खरे ने दलीलों के साथ अपना पक्ष रखा ।
उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुये सरकार से इस सम्बंध मे आवशयक निर्देश तलब कर लिया है और आगामी 7 जुलाई 2020 को सुनवाई के लिये तिथी नियत की है,
69000 हज़ार शिक्षक भर्ती मे सभी अनुदेशक पिछले 7 सालो से पर कम तन्ख्वा  में शिक्षक कार्य कर रहे हैं और इन सभी लोगो ने TET और SUPER TET की परीक्षाएं पास की ।
और  ये भी शिक्षक कार्य के अलावा अन्य सभी विभागीय कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी , बी एल ओ, मतगड़ना ,एग्जाम ड्यूटी आदि सभी कार्य बड़ी निष्ठा सर करते हैं और स्कूल में फुल टाइम जॉब करते हैं।
सुपर टेट मे  पास शिक्षामित्रो को 2.5 नंबर प्रति वर्ष भरान्क देकर तथा अनुदेशको को भारांक ना देकर सरकार ने अनुदेशको को अलग नजरिये से  देखकर सविधान मे वर्णित आर्टिकल 14 का खंडन किया है।
इस आर्डर का प्रभाव प्रदेश के लगभग 31000 अनुदेशक पर पड़ेगा।
ये अनुदेशको की तरफ से इस मामले मे पहली रिट है।


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