कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम 1-धानीखेड़ा, 2-रावतपुर, 3-रसूलपुर, 4-अधौली, 5-रघुखेड़ा, 6-कुकरी, 7-शुक्लाखेड़ा को सम्मिलित किया गया
उन्नाव । जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 उपधारा(जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ‘‘आपदा‘‘ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 01 मई 2020 को श्री किशन बिहारी पुत्र श्री नारायण निवासी ग्राम धीनाखेड़ा ब्लाॅक पुरवा थाना बिहार उन्नाव कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है तथा यह भी बताया है कि इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए 1.00 किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग तथा ग्राम सभा द्वारा सेनिटाईजेशन कराने का अनुरोध किया गया है तथा कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम 1-धीनाखेड़ा, 2-रावतपुर, 3-रसूलपुर, 4-अधौली, 5-रघुखेड़ा, 6-कुकरी, 7-शुक्लाखेड़ा को सम्मिलित किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के क्रम में ग्राम धीनाखेड़ा ब्लाॅक पुरवा थाना बिहार जनपद उन्नाव में श्री किशन बिहारी पुत्र श्री नारायण के घर को जिरोइंग करते हुए 1.00 किलोमीटर की त्रिज्या तथा ग्राम 1-धीनाखेड़ा, 2-रावतपुर, 3-रसूलपुर, 4-अधौली, 5-रघुखेड़ा, 6-कुकरी, 7-शुक्लाखेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 01 मई 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 14 मई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में पदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन् 1850) धारा- 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में इस अधिसूचना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0515-2840512 अथवा इंट्रीग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर 0515-2820707 अथवा डॉ0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस अवधि में क्षेत्र के कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, चकबंदी अधिकारी, बीघापुर उन्नाव (मो0नं0-9415457672) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्नाव । जिला मजिस्ट्रेट श्री रवीन्द्र कुमार ने बताया कि भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, सहपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-5 उपधारा(जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को ‘‘आपदा‘‘ घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 01 मई 2020 को श्री किशन बिहारी पुत्र श्री नारायण निवासी ग्राम धीनाखेड़ा ब्लाॅक पुरवा थाना बिहार उन्नाव कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाया गया है तथा यह भी बताया है कि इनके आवास को जिरोइंग कराते हुए 1.00 किलोमीटर की त्रिज्या में पूर्णतः बैरिकेडिंग तथा ग्राम सभा द्वारा सेनिटाईजेशन कराने का अनुरोध किया गया है तथा कन्टेन्मेंट एक्टिविटी में ग्राम 1-धीनाखेड़ा, 2-रावतपुर, 3-रसूलपुर, 4-अधौली, 5-रघुखेड़ा, 6-कुकरी, 7-शुक्लाखेड़ा को सम्मिलित किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के क्रम में ग्राम धीनाखेड़ा ब्लाॅक पुरवा थाना बिहार जनपद उन्नाव में श्री किशन बिहारी पुत्र श्री नारायण के घर को जिरोइंग करते हुए 1.00 किलोमीटर की त्रिज्या तथा ग्राम 1-धीनाखेड़ा, 2-रावतपुर, 3-रसूलपुर, 4-अधौली, 5-रघुखेड़ा, 6-कुकरी, 7-शुक्लाखेड़ा को सम्मिलित करते हुये दिनांक 01 मई 2020 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 14 मई 2020 को मध्यान्ह 12ः00 बजे तक अस्थाई रूप से सील किए जाने के सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास में ही रहेंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 (पन्द्रह) में पदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45, सन् 1850) धारा- 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी अपरिहार्य स्थिति में इस अधिसूचना क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0515-2840512 अथवा इंट्रीग्रेटेड राहत कंट्रोल रूम नंबर 0515-2820707 अथवा डॉ0 आशुतोष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोबाइल नंबर 8005192700 से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस अवधि में क्षेत्र के कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, चकबंदी अधिकारी, बीघापुर उन्नाव (मो0नं0-9415457672) को मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करते हुए आदेशित किया है कि वह प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।