लॉकडाउन-2 पर सरकार की गाइडलाइन्स जारी

चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया,
सभी तरह के यातायात पर रोक,
थूकने पर जुर्माना लगाने के निर्देश,
रेलवे, हवाई यातायात 3 मई तक बंद,
लॉकडाउन में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी,
अब सड़कों पर थूकने पर भी एक्शन होगा,
मेट्रो ट्रेन भी पूरी तरह बंद रहेगी,
सभी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक,
स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे,
केंद्र और राज्य सरकार के आफिस खुलेंगे,
डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के ऊपर अफसर आएंगे,
निचले स्तर के स्टाफ 33 फीसदी आएंगे,
खाने- पीने की इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी,
दवा बनाने वाली इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी,
सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद,
व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे,
स्विमिंग पूल और बार भी 3 मई तक बंद,
शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर भी बंद,
घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी बंद,
ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी 3 मई तक बंद,
सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे,
खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे,


 लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत


खेती का काम करने पर कोई की पाबंदी नहीं,
किसान खेत में काम कर सकेंगे,
गेहूं काट सकेंगे, बेचने जा सकेंगे,
अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी,
कृषि वाहन दूसरे राज्यों में जा सकेंगे,
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी,
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी,
हॉटस्पाट एरिया में कोई रियायत नहीं,
3 मई तक कोई एजुकेशनल इंस्टिट्यूट नहीं खुलेंगे,
3 मई तक रेल, बस, हवाई जहाज, मेट्रो किसी में भी सफर नहीं कर सकते,
एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पाबंदी रहेगी,
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी,
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी।

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