छतरपुर, 01 अप्रैल 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने छतरपुर जिले के निवासियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से पूर्व से प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत लागू प्रतिबंध को बढ़ाते हुए फल, सब्जी और किराना की दुकानें एक दिवस के अंतराल पर खोलने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि दवा की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी।
किराना, फल और सब्जी की दुकानें 02, 04, 06, 08, 10, 12 और 14 अपै्रल को पूर्णतः बंद रहेंगी, जबकि 03, 05, 07, 09, 11 और 13 अपै्रल को पहले की भांति सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। दुकानें बंद रहने के दौरान दूध विक्रेता सुबह 7 से 10 बजे तक दूध सप्लाई कर सकेंगे।
आमजन मानस से अपील है कि अपने अपने घरों में रहे है और सुरक्षित रहे।
बिन्द्रावन विश्वकर्मा पत्रकार घुवारा बुन्देलखण्ड प्रजेंट न्यूज