मंदसौर जिले के पिपलियामंडी नगर परिषद में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 8 फरवरी 2020 को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो के साथ छूट प्रदान की जाएगी।
पिपलियामंडी नगर के समस्त नगर वाशियों से निवेदन है कि नेशनल अदालत में अपने अपने बकाया कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विशेष छूट के साथ जमा करवा कर लाभ ले।
निवेदन :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पिपलियामंडी।
_{रिपोर्ट-रितिक माली मो 7400899716पिपलियामंडी।}_
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो के साथ छूट प्रदान की जाएगी।
पिपलियामंडी नगर के समस्त नगर वाशियों से निवेदन है कि नेशनल अदालत में अपने अपने बकाया कर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विशेष छूट के साथ जमा करवा कर लाभ ले।
निवेदन :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पिपलियामंडी।
_{रिपोर्ट-रितिक माली मो 7400899716पिपलियामंडी।}_