उन्नाव। बहुचर्चित माखी रेप कांड पीड़िता के चाचा महेश सिंह को कई साल पूर्व के एक मामले में न्यायालय एएस जे फास्ट ट्रैक प्रह्लाद टण्डन ने दोष सिद्ध करार दिया ।
आपको बताते चले कि जून वर्ष 2000 में थाना माखी में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के छोटे भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर पर प्रधानी चुनाव के दौरान महेश सिंह व 2 अन्य लोगो ने हमला किया था जिसका मुकदमा थाना माखी में दर्ज किया गया था उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त महेश सिंह 17 साल से फरार था जिस पर एफटीसी कोर्ट ने महेश सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था जिस पर तत्कालीन कप्तान हरीश कुमार ने अभियुक्त महेश सिंह गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की थी जिसमे स्वाट प्रभारी इंस्पेक्टर हरपाल सिंह व तत्कालीन माखी एसएचओ दिनेश चंद्र मिश्रा ने महेश सिंह को उसके दिल्ली आवास से गिरफ्तार कर उन्नाव कोर्ट में पेश किया था तब से वह जेल में निरुद्ध है दोनो पक्षो की बहस सुनी । अभियोजन की ओर से एडीजीसीरामजीवन ,अवधेश सिंह , राजेश त्रिपाठी ,हरीश अवस्थी व बचाव पक्ष से अशोक द्विवेदी , अजेंद्र अवस्थी ,महेंद्र सिंह ने बहस की थी।आज उपरोक्त मुकदमे में एडीजे एफटीसी प्रह्लाद टण्डन ने अभियुक्त महेश सिंह को दोष सिद्ध किया है , सजा के बिंदु पर सोमवार को निर्णय होगा ।
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